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चुनाव आयोग (ECI) क्या है? | Election Commission of India

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भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) भारत का एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जो देश में चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का कार्य करता है। यह संस्था भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला मानी जाती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी कारण हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। चुनाव आयोग की संरचना भारतीय चुनाव आयोग में सामान्यतः तीन सदस्य होते हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) दो चुनाव आयुक्त (Election Commissioners) तीनों आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ECI के मुख्य कार्य चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराना सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव प्रक्रिया संचालित करना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करना मतदाता सूची तैयार करना और अपडेट करना राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव चिन्ह आवंटित करना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिससे राजनीतिक दल और उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। इसका उद्देश्य चुनाव में समानता और निष्पक्षता बनाए रखना है। ECI की शक्तियाँ भारतीय चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं: चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव रद्द या स्थगित करने का अधिकार नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की आधिकारिक सेवाएँ चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नागरिक: वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं मतदाता सूची में नाम चेक कर सकते हैं चुनाव परिणाम देख सकते हैं चुनाव से जुड़ी अधिसूचनाएँ पढ़ सकते हैं

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